कंपनी कशी काम करते?
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निधि कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। निधि व्यवसाय करने वाली कंपनियों को निधि, स्थायी निधि, लाभ निधि, म्युचुअल बेनिफिट फंड (आपसी लाभ वाली पूंजी ) और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। निधि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 के तहत मान्यता प्राप्त है।